*(लक्ष्य 05 लाख रुपए)*
दान दाता सेल्फ केयर टीम (DDSCT) अपनी मुख्य योजना साधारण / दुर्घटना से होने वाली मृत्यु के उपरांत वैधानिक सदस्यो से मृतक के परिवार के नॉमिनी को सहयोग करने की अपील करती है। इस योजना के सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण होने पर दूसरी प्रमुख योजना *"बेटी विवाह कन्यादान योजना"* का शुभारंभ 26 अगस्त 2025 को किया गया।
*1.* दान दाता सेल्फ केयर टीम (DDSCT) की "बेटी विवाह कन्यादान योजना" का लाभ लेने हेतु माता-पिता व बेटी का मुख्य योजना में आजीवन वैधानिक सदस्य होना अनिवार्य है।
*2.* यदि आवेदक पहले से ही वैधानिक सदस्य है तो उसे भी आजीवन सदस्यता लेना अनिवार्य है।
*3.* यदि कोई सदस्य अपने जीवन काल में कभी भी "बेटी विवाह कन्यादान योजना" का लाभ लेना चाहता है तो DDSCT की सदस्यता लेने के उपरांत "बेटी विवाह कन्यादान योजना" के समस्त सहयोंगो में भी प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा।
*4.* माता-पिता के न होने पर जैविक (सगा) भाई तथा उसके भी न होने पर कन्या स्वयं अपना (आयु न्यूनतम 18 वर्ष) आवेदन कर सकती है।
*5.* आवेदक की अधिकतम दो बेटियां ही " बेटी विवाह कन्यादान योजना" हेतु पात्र होंगी।
*6.* " बेटी विवाह कन्यादान योजना" का आवेदन माता के द्वारा किया जाएगा। माता के न होने पर ही पिता द्वारा किया गयाा आवेदन मान्य होगा।
*7.*" बेटी विवाह कन्यादान योजना" का लाभ लेने हेतु बेटी की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के 60 दिन के अन्दर उसका आजीवन वैधानिक सदस्य होना अनिवार्य है।
*8.* माता पिता के न होने पर " बेटी विवाह कन्यादान योजना" का लाभ लेने हेतु आवेदन के साथ परिवार रजिस्टर की नकल (जिसमे माता-पिता की मृत्यु का उल्लेख हो) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
*9.*" बेटी विवाह कन्यादान योजना" का लाभ लेने हेतु संस्था में सम्मिलित 5 वैधानिक सदस्यों का नाम प्रस्तावक के रूप में आवेदन के समय देना अनिवार्य है।
*10.* गोद ली हुई बेटी के विवाह में " बेटी विवाह कन्यादान योजना" का लाभ लेने हेतु बेटी के अंकपत्र में या परिवार रजिस्टर में, आवेदन करने वाले माता पिता का नाम होना अनिवार्य है।
*11.* "बेटी विवाह कन्यादान योजना" का लाभ लेने हेतु DDSCT की मुख्य योजना तथा " बेटी विवाह कन्यादान योजना" में हो रहे सहयोगों के 90% अवसरों पर सहयोग किया जाना अनिवार्य है।
*12.*"बेटी विवाह कन्यादान योजना" में बेटी की विवाह तिथि से 60 दिन पूर्व आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना अनिवार्य है।
*13.*"बेटी विवाह कन्यादान योजना" में लाभ लेने के पश्चात आगामी 10 वर्षों तक उक्त योजना के 90% अवसरों पर सहयोग करना अनिवार्य है। लाभ लेने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके नामिनी द्वारा सहयोग किया जाना अनिवार्य है। जिसका शपथ पत्र देना होगा।
*14.* "बेटी विवाह कन्यादान योजना" में प्रत्येक वैधानिक सदस्य को न्यूनतम 25 रूपए कन्यादान के रूप में देना अनिवार्य है।
*15.* 31अगस्त 2025 से पूर्व DDSCT की मुख्य योजना में सदस्यता लेने वाले सभी सदस्यों हेतु "बेटी विवाह कन्यादान योजना" में सहयोग लेने के लिए लॉकिंग पीरियड 6 माह (180 दिन) का होगा।
*16.* 1सितंबर 2025 के पश्चात DDSCT की मुख्य योजना में सदस्यता लेने वाले सदस्यों हेतु "बेटी विवाह कन्यादान योजना" में सहयोग लेने के लिए लॉकिंग पीरियड 1वर्ष (365 दिन) का होगा।
*17.*"बेटी विवाह कन्यादान योजना" में सहयोग प्राप्त करना मात्र नैतिक आधार पर मान्य है। यह कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
*18.* संस्था कभी भी संस्था व सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी नियम - नियमों में संशोधन / परिवर्तन/ विस्तार करने के लिए स्वतंत्र है।
*19.* किसी भी नियम- नियमों के संचालन में किसी भी सदस्य द्वारा किन्ही भी दावों के संबंध में न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकेगी। संस्थापक मण्डल का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा।
DDSCT में मृत्यु के उपरांत सहयोग देते समय संस्था आवेदक द्वारा किए गए समस्त व्यवस्था शुल्क व सहयोग शुल्क की जांच करेगी। अतः किसी भी प्रकार की कुटरचना, तथ्यगोपन या फेक रसीद के प्रकरणों में सहयोग देय नहीं होगा।
जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
*HELPLINE ΝΟ.* 9450507732, 9450509232
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*E-mail:* support@ddsctai.com
*आपका सहयोग, परिवार का सहारा ।*