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Dan Data Self Care Team Rules and Regulations

Humanity Is The Best Service:

दान दाता सेल्फ केयर समिति 19 जुलाई सन् 2024 को रजिस्टर्ड हुई। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर jun/02645/2024-2025 है।वेबसाइट तथा अन्य परिचालन संबंधी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए दिनांक 26अगस्त सन् 2024 को सुचारू रूप से प्रारम्भ किया गया। अगस्त 2024 से पूर्व इस क्षेत्र में जितनी भी संस्थाएं कार्यरत हैं, वह किसी समूह विशेष को ही लक्षित कर संचालित हो रही हैं लेकिन ddsct पहली संस्था है जिसने जनसामान्य को ध्यान में रखते हुए इस सामाजिक कार्य को पूर्ण करने का बीड़ा उठाया है।

उद्देश्य --
1. सामूहिक सहयोग द्वारा दिवंगत सदस्य के परिवार को आर्थिक सहायता करने हेतु सदस्यों से अपील करना।
2.DDSCT परिवार के सद्स्यों के आश्रितों हेतु उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों की व्यवस्था एवं स्थापना करना |
3. वृक्षारोपण तथा अन्य सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना |
4. विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के संदर्भ में सदस्यों के मध्य पारस्परिक अंतरनिर्भरता को बढ़ावा देना।
5. सद्स्यों के आश्रितों हेतु कैरियर काउंसलिंग सहित अन्य प्रगतिशील कार्यक्रमों की व्यवस्था करना ।

नियम एवं शर्तें --
(A)सदस्यता हेतु पात्रता --
1. आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
2. आवेदक डिजिटली साक्षर होना चाहिए। (यहां डिजीटली साक्षर से तात्पर्य कम्प्यूटर तथा स्मार्टफोन पर पढ़ तथा लिख पाने की योग्यता से है।
3. आवेदक IMA(इंडियन मेडिकल एसोसिएशन)द्वारा उल्लिखित गंभीर बीमारियों की सूची में से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए।
4. आवेदक पागल या मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं होना चाहिए।

(B) सदस्यता की प्रक्रिया --
1. संस्था की वेबसाइट WWW.DDSCTAI.COM पर जाकर आवेदन प्रपत्र भर कर सदस्यता प्राप्त की जा सकती है।
2. संस्था में पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क है।
3. पंजीकरण के उपरांत संस्था के आधिकारिक टेलीग्राम तथा यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना अनिवार्य है क्योंकि सारी जानकारी तथा सूचनाएं वेबसाइट के अलावा आधिकारिक टेलीग्राम चैनल तथा आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर ही उपलब्ध कराई जाती हैं।
4. सूचना न प्राप्त होने का कोई भी दावा किसी भी सदस्य द्वारा नहीं किया जा सकता है।संबंधित सदस्य का यह दायित्व होगा कि वह सप्ताह में दो बार संस्था की वेबसाइट तथा आधिकारिक टेलीग्राम चैनल को अवलोकन अवश्य करे।
5. संस्था की कोर टीम,जनपदीय टीम तथा ब्लॉक टीम द्वारा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं हालांकि यह पूरी तरह से वैकल्पिक है।
6. रजिस्ट्रेशन के उपरांत प्रथम व्यवस्था शुल्क जमा होने की तिथि से 12 माह का समय पूर्ण होने से पहले ही आगत वर्ष का नवीनीकरण करा लेना अनिवार्य है।
7. वार्षिक व्यवस्था शुल्क प्रथम वर्ष हेतु 50 रुपए उसके पश्चात् आने वाले वर्षों हेतु 50 रुपए प्रति वर्ष देय होगा।
8. आजीवन व्यवस्था शुल्क मात्र 1000 रुपए है। कोई भी व्यक्ति 1000 रुपए एक बार देकर संस्था का आजीवन सदस्य बन सकता है। यहां आजीवन सदस्यता से अभिप्राय है कि आवेदक द्वारा संस्था में रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि से लेकर उसकी 60 वर्ष की उम्र सीमा तक से है।

(C) सहयोग हेतु नियम--
1. रजिस्ट्रेशन के उपरांत 50 रुपए वार्षिक अथवा 1000 रुपए आजीवन व्यवस्था शुल्क भरकर ही आवेदक सहयोग हेतु पात्रता प्राप्त कर सकता है।
2. सभी सदस्यों द्वारा प्रत्येक सहयोग करना अनिवार्य है।
3. एक बार में कितने दिवंगत सदस्यों के परिवारों को सहयोग किया जाएगा, यह पूरी तरह से कोर टीम के स्वविवेक पर निर्भर करेगा।
4. किसी भी दिवंगत परिवार का कोई भी नामिनी या सदस्य सहयोग प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का कानूनी दावा नहीं कर सकेगा। सभी सहयोग नैतिक दायित्व पर आधारित होंगे।
5. यदि सहयोग के दौरान या उसके पश्चात किसी सदस्य द्वारा गलती से अधिक धनराशि किसी सहयोग हो रहे या हो चुके खाते में भेज दी जाती है तो उक्त सदस्य द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नामिनी को वह अधिक धनराशि उक्त सदस्य के खाते में वापस करनी पड़ेगी।हालांकि ऐसी स्थिति में संबंधित सदस्य को उक्त अधिक धनराशि की वापसी की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती अपितु इस हेतु केवल सार्थक प्रयास ही किया जा सकेगा।
6. सहयोग के उपरांत रसीद को अपलोड करना अनिवार्य है।
7. कोई अन्य व्यक्ति भी किसी भी सदस्य/सदस्यों का सहयोग करके रसीद अपलोड कर सकता है। हालांकि सदस्य इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही करें। उक्त व्यक्ति द्वारा कार्य संपादन न करने पर सदस्य स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा।
8. सहयोग यथासंभव मृत्यु की तिथि के अनुसार ही किया जाएगा । स्थलीय निरीक्षण तथा सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सहयोग का क्रम निर्धारण कोर टीम के स्वविवेक पर आधारित होगा।
9. किसी भी सदस्य/सदस्यों द्वारा किसी भी प्रकार के सहयोग संबधी दावों के संबंध में न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकेगी। कोर टीम का निर्णय ही अंतिम होगा।

(D) लॉक इन पीरियड(lock in period) --
1. दुर्घटना से हुई मृत्यु के संबंध में लॉक इन पीरियड की स्थिति व्यवस्था शुल्क जमा होने के पश्चात 30 दिन की अवधि तथा उक्त अवधि के सभी सहयोग पूर्ण होने आवश्यक होंगे।
2. सामान्य मृत्यु की स्थिति में व्यवस्था शुल्क जमा होने के पश्चात कम से कम 06 माह (180 दिन)की अवधि तथा उक्त अवधि के सभी सहयोगों का पूर्ण होना आवश्यक होगा।
3. गंभीर बीमारियों से हुई मृत्यु की स्थिति में --
(a) यदि सदस्य आईएमए (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) की गंभीर बीमारियों की सूची में उल्लिखित किसी गंभीर बीमारी से पहले से ग्रसित है या तथ्यगोपन किया गया है तो उसे किसी भी प्रकार का सहयोग देय नहीं होगा।
(b) प्रथम व्यवस्था शुल्क जमा होने के उपरांत किसी गंभीर बीमारी होने का पता चलने तथा 3 वर्ष में मृत्यु होने की स्थिति में कोई भी सहयोग देय नहीं होगा।
(c) प्रथम व्यवस्था शुल्क जमा करने के उपरांत यदि किसी सदस्य को आईएमए द्वारा उल्लिखित गंभीर बीमारियों की सूची में से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने का पता चलता है तो ऐसी स्थिति में गंभीर बीमारी की सूचना देने की तिथि से 03 वर्ष उपरांत मृत्यु होने पर तथा उक्त अवधि के सभी सहयोगों के पूर्ण होने पर ही सहयोग देय होगा। साथ ही सदस्य का यह दायित्व होगा कि गंभीर बीमारी का पता चलते ही उसे प्रोफाइल में अविलंब रूप से अपडेट करें। अपडेशन कार्य में 06 माह से अधिक का विलंब तथ्यगोपन की श्रेणी में रखा जाएगा।
4. प्रसव के दौरान हुई मृत्यु के प्रकरण में सहयोग देय होगा।
5. दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को संस्था के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है । पोस्टमार्टम रिपोर्ट अप्राप्य रहने पर सहयोग कर पाना संभव नहीं होगा।
6. मृत्यु के ऐसे मामले जो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, उन पर कोई निर्णय आने के पूर्व सहयोग नहीं किया जा सकेगा ।

नामिनी से संबंधित नियम --
1. नामिनी का निर्धारण करते समय आवेदक को यह ध्यान रखना अनिवार्य होगा कि नामिनी रक्त संबंध (blood relation) का ही होना चाहिए। संस्था द्वारा मांगे जाने पर भारतीय न्याय संहिता के अनुसार निकट संबधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
2. आवेदन के समय ही प्रत्येक नामिनी को देय धनराशि की प्रतिशतता को स्पष्ट करना होगा । देय प्रतिशतता से अभिप्राय है कि दिवंगत परिवार को मिलने वाली संपूर्ण धनराशि का विभाजन आवेदक द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर ही किया जाएगा। यदि किसी नामिनी के खाते में देय प्रतिशत से अधिक धनराशि चली जाती है तो ऐसी स्थिति में वह नामिनी अपनी प्रतिशतता की धनराशि रखकर शेष धनराशि दूसरे नामिनी/नमीनियों के खाते में हस्तांतरित करने के लिए बाध्य होगा/होगी।
3. सहयोग होने के पूर्व सभी नामिनी आवेदक द्वारा तय देय प्रतिशतता के अनुसार नोटरी शपथपत्र संस्था को प्रस्तुत करेंगे।
4. संस्था को शपथपत्र देकर कभी भी नामिनी बदलने का आवेदन किया जा सकता है।
5. नामिनी वयस्क होने चाहिए। उचित कारण होने पर ही अवयस्क सदस्यों को नामिनी बनाने की अनुमति होगी।

सदस्यता की समाप्ति-
(A) मृत्यु के पश्चात
(B) संस्था विरोधी कार्य में संलिप्त होने पर
(C) नियमित रूप से सहयोग राशि/वार्षिक व्यवस्था शुल्क नहीं अदा करने पर
(D) तथ्यगोपन या कूटरचना में सम्मिलित होने पर
किसी को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कूटरचना या तथ्यगोपन् कर सदस्यता लेने/दिलाने पर सदस्य तथा परिचय कर्ता दोनों की सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी।

(G) संस्था के स्वत्वाधिकार के नियम --
1. संस्था कभी भी सद्स्यों एवं संस्था के हित को ध्यान में रखते हुए किसी नियम/नियमों में परिवर्तन/संशोधन/निरस्तीकरण अथवा विस्तारीकरण कर सकती है।
2. सभी सदस्य इस तरह के सभी परिवर्तनों/संशोधनों/निरस्तीकरण तथा विस्तारीकरण को मानने के लिए बाध्य होंगे।
3. संस्था में सभी सदस्य स्वेच्छा से सहयोग की भावना से जुड़ते तथा योगदान देते हैं। संस्था किसी भी तरह के प्रलोभन या लाभ हेतु जुड़ने के लिए प्रेरित नहीं करती है।
4. संस्था द्वारा सृजित सभी पद अलाभकारी हैं।

किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड नियमावली की प्रति ही मान्य होगी।

Note : सदस्यों द्वारा अपना सहयोग सीधे मृतक सदस्य के नॉमिनी को दिया जाता है अतः आपके द्वारा दिए गए सहयोग के बदले सहयोग प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नही होगा, यह पूरी तरह सदस्यों की मर्जी पर निर्भर रहेगा, टीम द्वारा अपील करने पर सहयोग कम ज्यादा आने पर या ना आने की दशा में टीम जिम्मेदार नहीं होगी। क्योंकि टीम सिर्फ सहयोग की अपील करती है अतः किसी तरह की देनदारी के लिए कानूनी अधिकार मान्य नहीं होगा। कोई तथ्य छुपा कर या बिना पात्रता पूरी किए जुड़ जाता है और सहयोग कर देता है तो उसका दावा मान्य नहीं होगा।

अगर DDSCT से जुड़ा कोई सदस्य किसी अन्य सम विषयक टीम का प्रचार प्रसार करता है , टीम के किसी भी पदाधिकारी के साथ अभद्रता करता है , डराने, धमकाने वाले की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी

संस्थापक एवं अध्यक्ष

Dan Data Self Care Team

|| आपका सहयोग परिवार का सहारा ||